हादसे का विवरण
चार साल पहले ग्वालियर में एक तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में ऑटो में सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद बस ड्राइवर सुखदेव सिंह पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
अदालत का फैसला
न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि सुखदेव सिंह की लापरवाही ने 13 निर्दोष लोगों की जान ली। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए हर एक मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई। हालांकि, ये सजा एक साथ चलने के कारण दोषी को कुल 10 साल की कैद होगी।
पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने अदालत का आभार जताया। एक पीड़ित के रिश्तेदार ने कहा, "हमने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन आज हमें यह देखकर संतोष हुआ कि दोषी को सजा मिली।"