एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार ने शादी का वादा कर लगातार 17 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि, इतने दिनों के बाद भी तहसीलदार को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल
शुक्रवार को तहसीलदार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। अदालत में इस मामले पर सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
प्रशासन और कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
इस मामले ने ग्वालियर में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 साल तक महिला का शोषण होना और एफआईआर के बाद भी तहसीलदार का गिरफ्तारी से बचना, पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाता है।
महिला संगठनों का आक्रोश
मामले के प्रकाश में आने के बाद, ग्वालियर के विभिन्न महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। वहीं, तहसीलदार के वकील ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि इस मामले में न्यायालय से उचित राहत मिलने की उम्मीद है।